सनावद नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा

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आज दिनांक 21.02.2023 को संजीव कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मंडलेश्वर द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर के विशेष प्रकरण क्रमांक 10/ 2016 एवं अपराध क्रमांक 537/2015 में आरोपी नरेंद्र शर्मा उर्फ लाली नगर पालिका परिषद सनावद में अध्यक्ष के पद पर पदस्थ था।

आरोपी द्वारा आवेदक प्रवीण सोलंकी निवासी नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद से नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद में निर्माणाधीन कमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण पर लगी रोक हटाने के एवज में ₹ 10,00,000/- की रिश्वत राशि लेते हुए आरोपी नरेंद्र शर्मा उर्फ लाली को रंगे हाथों पकड़ा गया था माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी नरेंद्र शर्मा को धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 50,000/- अर्थदंड से एवं धारा 13(1)डी, 13(2), में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 1,00,000/- अर्थदंड एवं अर्थदंड अदा न करने पर 6-6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रकाश सोलंकी विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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