अखाद्य रंग मिलाकर असुरक्षित सौंफ तैयार करने वाले व्यापारी के विरुद्ध हुई एफआईआर दर्ज

Deepak Meena
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इंदौर : मिलावटखोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु गठित खाद्य एवं औषधि प्रशासन के दल द्वारा विगत 27 अक्टूबर 2023 को फर्म- अरिहंत ट्रेडर्स, नावदापंथ धार रोड, इन्दौर का निरीक्षण किया गया था। जिसके प्रोपराईटर कमल जैन उर्फ कमल बाफना पिता बाबूलाल बाफना, निवासी-विध्यांचल एयरपोर्ट रोड इन्दौर द्वारा मौके पर अवमानक सौंफ को अभिरंजित कर अच्छी सौंफ दिखने योग्य बनाने एवं प्रसंस्करण उपरांत असुरक्षित सौंफ का विक्रय, संग्रहण, वितरण मानव उपभोग हेतु किया जाना पाया गया।

कार्यवाही दिनांक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा (1) कलर (लूज) (2) सौंफ (लूज) (3) सौंफ (लूज) (4) सौंफ (लूज) के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जांच हेतु लिये गये व जांच के लिये राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल को भेजे गये तथा मौके पर शेष खाद्य पदार्थ (1) कलर, 73 किग्रा. कीमत 5840 रूपये (2) सौंफ, 188 किग्रा. कीमत 37600 रूपये (3) सौंफ, 383 किग्रा. कीमत 76600 रूपये (4) सौंफ, 2998 किग्रा. कीमत 599600 रूपये को जब्त किया गया। खाद्य विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल के जांच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त नमूने क्रमशः (1) अपद्रव्य (2) अवमानक एवं असुरक्षित (3) अवमानक एवं असुरक्षित (4) अवमानक स्तर के पाये गये। लिये गये चार नमूनो में से 02 नमूने असुरक्षित एवं अवमानक, 01 नमूना अपद्रव्य तथा 01 अवमानक घोषित हुआ।

कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा खाद्य पदार्थों के सम्बंध में आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश समय सीमा बैठक में दिये जाने पर तथा साथ ही मध्यप्रदेश शासन परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के दिए गए निर्देशानुसार प्रोपराईटर कमल जैन उर्फ कमल बाफना पिता बाबूलाल बाफना, फर्म- अरिहंत ट्रेडर्स, नावदापंथ धार रोड, इन्दौर द्वारा मिलावटी सौंफ का मानव उपभोग हेतु निर्माण, संग्रहण किये जाने के कारण थाना चंदन नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 272,273 एवं 336 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करायी गई है।