इंदौर : आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा शहर में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है जिसके तहत चिन्हित दुकानों को ही सामान विक्रय करने की अनुमति दी गई है इसके विपरीत जोन क्रमांक 1 में रामगंज जिंसी स्थित सुरेश किराना स्टोर थोक एवं खेरची विक्रेता द्वारा कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए आधा शटर खोल कर सामान का विक्रय करने पर दुकानदार के विरुद्ध थाना मल्हारगंज में एफ आई आर दर्ज कराई गई।
विदित हो कि जोन क्रमांक 1 के सीएसआई एवं सहायक राजस्व अधिकारी की टीम द्वारा जिला प्रशासन के कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन के संबंध में क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 62 रामगंज जिंसी स्थित सुरेश किराना स्टोर द्वारा कर्फ्यू की गाइड लाइन का उल्लंघन करते हुए दुकान का शटर आधा खोलकर ग्राहकों को सामान का विक्रय किया जा रहा था एवं दुकान पर भीड़ लगाकर कोरोना प्रोटोकॉल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था।
इस संबंध में सीएसआई एवं सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा अपर आयुक्त श्री श्रंगार श्रीवास्तव को इसकी सूचना दी गई जिस पर अपर आयुक्त श्री श्रीवास्तव ने आयुक्त महोदया के संज्ञान में यह जानकारी दी गई। जिस पर आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने निर्देश दिए कि सुरेश किराना स्टोर के मालिक पर जिला प्रशासन द्वारा लागू कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन करने पर दुकान को सील की जाए एवं दुकान मालिक के विरुद्ध थाना मल्हारगंज में एफ आई आर दर्ज कराई गई। आयुक्त के निर्देश के क्रम में उक्त दुकान सील की गई तथा थाना मल्हारगंज में धारा 188 के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कराई गई!