इंदौर 21 मई 2024। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों का निराकरण करते हुए खाद्य सामग्री के 17 संस्थानों पर 13 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत निरंतर कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विगत कुछ माहों में प्रकरण बनाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी (अपर कलेक्टर) इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री गौरव बैनल द्वारा प्रकरणों मे सुनवाई उपरांत आरोपी खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोष सिद्ध पाये जाने पर 17 खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध कुल 13 लाख 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध अर्थदण्ड लगाया गया है, उनमें 1. मेसर्स- सोशल इन्दौर एलएलपी, सी21 बिजनेस पार्क, एमआर 10 इन्दौर एवं फर्म आरती गृह उद्योग, कथवाडा, सिंघावा रोड, अहमदाबाद द्वारा अवमानक दही, पनीर एवं मिथ्याछाप श्री स्वामी नारायण फरयाली आटा मिक्स का विक्रय करने पर 1 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड।
फर्म- होटल कोनार्क इन, 216, पीयू स्कीम नं. 54, नियर रसोमा सर्कल, विजय नगर, इन्दौर द्वारा अवमानक पनीर का विक्रय करने पर 1 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड।
मेसर्स-शिव शक्ति दूध दही भण्डार, 24, नंदलालपुरा, इन्दौर को अवमानक घी के विक्रय करने पर 1 लाख रूपये का अर्थदण्ड। फर्म-अल्फा डेयरी, 8. गीता भवन, ए.बी. रोड, इन्दौर द्वारा अवमानक मिश्रित दूध एवं पनीर का विक्रय करने पर 1 लाख रूपये अर्थदण्ड।
मेसर्स-चंद्रवशी डेयरी, 08, मंगल नगर, एनएक्स सुखलिया, इन्दौर को अवमानक दही के विक्रय करने पर 80 हजार रूपये का अर्थदण्ड।
मेसर्स-जैन मिठाई एवं नमकीन भण्डार, साकेत चौराहा, इन्दौर के द्वारा मिथ्याछाप मारोठिया पेड़े वाले के नमकीन का विक्रय करना एवं बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य व्यापार करने पर 80 हजार रूपये का अर्थदण्ड।
मेसर्स यादव दूध डेयरी, नई बिस्ती निरजंनपुर इन्दौर के द्वारा अवमानक दही का विक्रय करने पर 80 हजार रूपये का अर्थदण्ड।
मेसर्स-देव कृपा डेयरी, वार्ड 05 जवाहर मार्ग, गौतमपुरा, तह. देपालपुर, जिला इन्दौर के द्वारा अवमानक पनीर का विक्रय करने पर 80 हजार रूपये का अर्थदण्ड।
मेसर्स- माँ की रसोई, गौपुर चौराहा, इन्दौर द्वारा अवमानक पनीर एवं मिध्याछाप अशोक नमकीन सेंव का विक्रय करने पर 80 हजार का अर्थदण्ड।
फर्म-नवदुर्गा एव्हरफेशन एण्ड डेयरी, सुदामा नगर, इन्दौर द्वारा अवमानक पनीर का विक्रय करने पर 80 हजार रूपये अर्थदण्ड।
फर्म-एमके फूड्स, 516, बी प्रजापत नगर, इन्दौर द्वारा मिथ्याछाप कन्फेश्नरी विक्रय करने पर पर 80 हजार रूपये अर्थदण्ड।
फर्म-अमृत डेयरी, 17,18, महावर नगर, इन्दौर द्वारा बिना पंजीयन के खाद्य कारोबार करने पर 60 हजार रूपये अर्थदण्ड।
मेसर्स-शंकर फूड प्रोडक्ट्स, 124, सुंगधा नगर, सांवेर रोड, इन्दौर को अवमानक सौंफ के विक्रय करने पर 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड।
मेसर्स-बाबा साहब दूध दही भण्डार, राजेन्द्र नगर, इन्दौर के द्वारा अवमानक दही का विक्रय करने पर 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड।
फर्म-माँ शारदा दूध डेयरी, 2/3, आंसार बाग कॉलोनी, नेमावर रोड, इन्दौर द्वारा अवमानक दूध का विक्रय करने पर 50 हजार रूपये अर्थदण्ड।
फर्म आराध्या दूध डेयरी, 102, ब्लाक नं. 10, परदेशीपुरा, इन्दौर अवमानक दही का विक्रय करने पर 50 हजार रूपये अर्थदण्ड।
फर्म- राधिका स्वीट्स नमकीन एण्ड स्वीट्स पार्लर, 9ए, धनवंतरी नगर, इन्दौर द्वारा अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छकर परिस्थितियों में खाद्य करोबार करने पर 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड शामिल हैं।
अधिरोपित शास्ति की राशि निर्धारित समयावधि 30 दिवस में जमा नहीं करने की दशा में संबंधित के खाद्य अनुज्ञप्ति अथवा खाद्य पंजीयन निलंबन किये जायेंगे एवं अर्थदण्ड की वसूली भू-राजस्व बकाया के रूप मंप की जाएगी।