एक गलती की कीमत 6 करोड़ रु, जानिए SEBI ने क्यों लगाया NSE पर इतना भारी जुर्माना ?

Share on:

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE पर 6 करोड़ रु का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है और जब आप इसकी वजह जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे. तो आइए जानते हैं कि आखिर NSE के साथ SEBI ने ऐसा क्यों किया ?

प्राप्त जानकारी के मुताबिक़, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर यह जुर्माना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा उसकी अनुमति के बिना हिस्सेदारी खरीदने को लेकर लगाया गया है. बता दें कि पॉवर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड और कैम्स भी इसमें शामिल है.

इन कंपनियों का नाम भी शामिल…

पॉवर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड और कैम्स के साथ ही NSE ने एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एनएसईआईएल), मार्केट सिंपलिफाइड इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल), एनएसईआईटी लिमिटेड और रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) में भी सेबी की इजाजत के बिना हिस्सेदारी खरीदी है, ऐसे में नियमों के उललंघन के कारण SEBI ने NSE पर 6 करोड़ रु का जुर्माना लगाया.

जांच में हुआ खुलासा..

बताया जा रहा है कि सेबी द्वारा एनएसई के नियामकीय नियमों के उल्लंघन मामले की जांच में इस बात का ख़ुलासा किया गया है. साथ ही यह भी कहा गया कि, NSE का जो मूल काम है यह उस काम से संबंध नहीं रखता है. ऐसे में सेबी ने एनएसी के ख़िलाफ़ कड़ा कदम उठाया.