Site icon Ghamasan News

राज्य सरकार की पेंशनधारियों के लिए बड़ी सौगात, अब मिलेगी अतिरिक्त पेंशन, वित्त विभाग ने जारी किए अहम निर्देश

राज्य सरकार की पेंशनधारियों के लिए बड़ी सौगात, अब मिलेगी अतिरिक्त पेंशन, वित्त विभाग ने जारी किए अहम निर्देश

मध्यप्रदेश में बुजुर्ग पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने होली से पहले इन पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का तोहफा दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसमें पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन की पात्रता के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार के पेंशनर्स को उनकी निर्धारित आयु पूरी होने के अगले माह से अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पेंशनर की जन्मतिथि 1 अगस्त 1942 या 20 अगस्त 1942 है, तो उसे 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ 1 सितंबर 2022 से मिलने लगेगा। यह आयु की गणना के आधार पर हर पेंशनर के लिए अलग-अलग होगा। वित्त विभाग ने इस आदेश में यह भी साफ किया है कि पहले के निर्देशों में कोई बदलाव नहीं होगा और वे पहले की तरह ही लागू रहेंगे। इससे पेंशनरों के बीच इस विषय में किसी भी भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया गया है।

100% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा

इसके अलावा, यदि कोई पेंशनर 100 वर्ष की आयु पार कर लेता है, तो उसे 100% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। और यदि कोई कर्मचारी मार्च में सेवानिवृत्त होता है, तो उसे अतिरिक्त पेंशन का लाभ अप्रैल से मिलना शुरू होगा। वित्त विभाग के उप सचिव, पीके श्रीवास्तव ने सभी संबंधित अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और कमिश्नरों को पत्र भेजकर इस आदेश की जानकारी दी है और स्थिति को स्पष्ट किया है।

पेंशन के अतिरिक्त लाभ का वितरण इस प्रकार होगा

आखिरकार, पेंशन के अतिरिक्त लाभ का वितरण इस प्रकार होगा: 80 से 85 वर्ष की आयु वाले पेंशनरों को 20% अतिरिक्त पेंशन, 85 से 90 वर्ष तक के पेंशनरों को 30%, 90 से 95 वर्ष के पेंशनरों को 40%, 95 से 100 वर्ष तक के पेंशनरों को 50% और 100 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों को 100% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा।

Exit mobile version