अग्रिम सम्पत्ति कर व जलकर जमा करने पर मिलेगी छूट, नामांतरण प्रकरणों में शिकायत के चलते सहायक राजस्व अधिकारी निलंबित

Share on:

इंदौर। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक सिटी बस आफिस में की गई। बैठक में अपर आयुक्त भव्या मित्तल, समस्त सहायक राजस्व अधिकारी, समस्त बिल कलेक्टर, सहायक एवं अन्य उपस्थित थें। आयुक्त द्वारा समीक्षा के दौरान 01 अप्रेल से 30 जून 2022 के मध्य वसूल की गई राशि एवं जारी की गई रसीदों के आधार पर समीक्षा के दोरान जिन बिल कलेक्टरों द्वारा उक्त अवधि में कम वसूली की ऐसे 01 सहायक राजस्व अधिकारी झोन क्रमांक 02 पुनीत अग्रवाल एवं 12 बिल कलेक्टरों जिसके अन्तर्गत झोन क्रमांक 01 के शेलेन्द्र गंगराडे, राजेन्द्र राठौर, कृष्णाराव, झोन क्रमांक 02 के अंकित शर्मा, तरुण पाराशर, रघुनाथ बुंदेला, झोन क्रमांक 10 के नारायण पटेल, एवं झोन क्रमांक 15 के विजय सौलंकी, अनिल सूर्यवंशी, बालकृष्ण तिवारी, अनिल बागौरा, प्रशांत पटेल के वेतन आहरण पर रोक लगाई गई।

इसके साथ ही समीक्षा के दौरान झोन क्रमांक 11 के सहायक राजस्व अधिकारी महेन्द्र राठौर के संबंध में सम्पत्तिकर के नामांतरण प्रकरणों में विलंब करने, अनियमितता करने तथा बिना कारण प्रकरणों को लंबित रखने के संबंध में प्र्राप्त शिकायतों के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच करने के निर्देश दिये गये। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा समीक्षा के दौरान जीआईएस सर्वे के दौरान जिन सम्पत्तियों का असेसमेन्ट किया गया था उनके खाते खोलने का तथा जीआयएस सर्वे में जो सम्पत्तिधारक सम्पत्ति का व्यवसायिक उपयोग कर रहे है और निगम में रहवास का सम्पत्तिकर जमा किया जा रहा है, सर्वे में आई ऐसी सम्पत्तियों के डिमाण्ड में परिवर्तन 31 अगस्त तक करने के निर्देश दिये गये।

समीक्षा में आयुक्त द्वारा वर्ष 2022-23 में राजस्व वसूली का लक्ष्य रुपये 800 करोड़ निर्धारित किया गया तथा समस्त सहायक राजस्व अधिकारियों, बिल कलेक्टर व सहायकों को उक्त टारगेट के क्रम में वसूली करने के निर्देश दिये गये। टारगेट अनुसार वसूली नही करने पर संबंधित सहायक राजस्व अधिकारी, बिल कलेक्टर व सहायक के विरुद्ध कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए।

Must Read- सातवां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस दिन किया जाएगा डीए में बढ़ोतरी का ऐलान!

31 जुलाई 2022 तक अग्रिम संपतिकर जमा करने पर पाये 6.25 प्रतिशत की छूट व अग्रिम जलकर जमा करने पर 6 प्रतिशत छूट

निगम वित्तीय वर्ष 2022-23 मे 31 जुलाई 2022 तक अग्रिम संपतिकर जमा करने पर पाये 6.25 प्रतिशत की छूट व अग्रिम जलकर जमा करने पर 6 प्रतिशत छूट दी जा रही है। प्रत्येक वर्ष करदाताओ द्वारा 30 जून तक अग्रिम संपतिकर व जलकर जमा करने पर छूट प्रदान की जाती रही है। इस वर्ष यह अवधि अब 31 जुलाई की गई होने से 31 जुलाई तक अग्रिम सम्पत्तिकर जमा करने पर 6.25 प्रतिशत एवं अग्रिम जलकर जमा करने पर 6 प्रतिशत छूट का लाभ करदाता ले सकेंगे।