इंदौर (Indore News) : मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वावधान में 11 सितंबर शनिवार को आयोजित होने वाली लोक अदालत की प्रभावी तैयारी की गई है। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के समाधान के लिए प्रयास किए गए है। अब तक 42 हजार नोटिस जारी किए गए है।
मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा।
प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। प्रबंध निदेशक श्री तोमर ने बताया कि प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक ने बताया कि निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व,अपराधशमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए। रही है।
लोक अदालत में समझौते के लिए सकारात्मकता के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। अब तक 42 हजार प्रकरणों के संबंध में नोटिस दिए गए है। इंदौर सहित मालवा निमाड़ के सभी 15 जिलों में बिजली कंपनी के 425 कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की तैयारी की गई है। लोक अदालत के दौरान कोविड प्रोटोकाल का पूरा ध्यान रखा जाएगा।