लोकसभा निर्वाचन 2024 में मीडिया प्रतिनिधियों को कव्हरेज के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किये गये है। मीडिया के जिन प्रतिनिधियों के पास प्राधिकार पत्र पर उनके फोटो के साथ एडीएम इंदौर श्री रोशन राय के हस्ताक्षर है, उन्हें मतदान केन्द्रों और मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति है।
भारत निर्वाचन आयोग के प्राधिकार पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मतदान केन्द्र के भीतर किसी भी प्रकार का साक्षात्कार आदि लेना सख्त मना है। मतदान के दिन गैर प्रचार अभियान झोन अर्थात 100 मीटर के क्षेत्र में कोई साक्षात्कार आदि नहीं लिया जा सकता है। इस प्राधिकार पत्र के धारक को निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों तथा ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना होगा। यह प्राधिकार पत्र अहस्तान्तरणीय है। सहज पहचान के लिये अपने संस्थान का परिचय कार्ड अथवा पहचान पत्र भी रखना होगा।
प्राधिकार पत्र इस विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन जारी किया गया है कि इस प्राधिकार पत्र के धारक को पूरे समय रिटर्निंग ऑफिसरों, सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों, पीठासीन अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के सभी निर्देशों का पालन करना होगा। किसी भी स्थिति में यह प्राधिकार पत्र हस्तान्तरणीय नहीं है और इसका प्रयोग केवल उस व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा जिसके नाम से जारी किया गया है। प्राधिकार पत्र के धारक की पहचान के बारे में पीठासीन अधिकारी अपनी संतुष्टि करेंगे। इसमें जिसका नाम दिया गया है उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य के द्वारा इसका प्रयोग गंभीर अपराध है और इस कारण अपराधी उचित कानूनी कार्यवाही का भागी होगा। सहज पहचान के लिए अपना पहचान- पत्र और परिचय कार्ड साथ में रखना होगा, जो उन्हें उस संगठन द्वारा जारी किया है, जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
मतदान केन्द्र में प्रवेश करने वाले मीडिया के लोगों को चाहिए कि वे किसी प्रतिबंधित दस्तावेज को हाथ नही लगाएं और न ही किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लें और किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैलाए। मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी प्रकार का विच्दंखल व्यवहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माने के साथ 3 माह तक की सजा या दोनों हो सकते हैं। मतदान के दिन गैर-प्रचार अभियान जोन अर्थात् मतदान केन्द्रों से 100 मीटर के क्षेत्र में कोई साक्षात्कार आदि नही लिया जा सकता है।