नई दिल्ली। कोरोना वायरस से राहत के लिए केंद्र सरकार के पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है। लिहाजा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति या संस्था एनडीआरएफ में दान कर सकता है।
बता दें कि पीएम फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने के लिए एनजीओ, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इनका कहना था कि डीएम एक्ट के तहत कानूनी आदेश का उल्लंघन करते हुए पीएम केयर्स फंड बनाया गया था।
याचिका में कहा गया था कि डीएम एक्ट के मुताबिक आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया गया कोई भी अनुदान अनिवार्य रूप से एनडीआरएफ को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र का इस पर जबाव था कि पीएम केयर्स फंड राहत कार्य करने के लिए स्थापित एक कोष है और अतीत में इस तर्ज पर कई ऐसे कोष बनाए जा चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की याचिका को खरिज करते हुए कहा कि नवंबर 2019 में बनाई गई एनडीआरएफ कोरोना संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है। किसी नए एक्शन प्लान और न्यूनतम मानकों को अलग करने की आवश्यकता नहीं है।