होटल व्यवसायी जया शेट्टी मर्डर केस में डॉन छोटा राजन दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

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मुंबई आपराधिक मामले को लेकर गुरुवार को गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की गोलीमार हत्या के लिए दोषी ठहराया। मुंबई की अदालत राजन को लेकर इस मामले में सजा सुनाएगी। जय शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थी। उसे छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली के लिए कॉल आ रहे थे। 4 मई, 2001 को गिरोह के दो सदस्यों ने उसके होटल के अंदर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ़्तारी किया और भारत में भेजने के बाद तिहाड़ जेल में बंद किया गया।

‘होटल में घुसकर गोली मारकर हत्या की गई थी’

मुंबई पुलिस टीओआई ने बताया कि कुछ समय के पहले दो शूटरों ने जया शेट्टी की अपनी निजी होटल में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहां के उपस्थित होटल के मैनेजर और एक कर्मचारी ने शूटरों को पकड़ ने के लिए पीछा किया था। किन्तु एक को ही पकड़ ने में कामयाब रहे। छोटा राजन, जिसका असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे है, पिछले साल तब सुर्खियों में आया था जब उसने फ़िल्म निर्माता हंसल मेहता और वेब सीरीज़ ‘स्कूप‘ का निर्माण करने वाले मैचबॉक्स शॉट्स एलएलपी के मालिकों के खिलाफ़ बॉम्बे हाई कोर्ट (एचसी) का दरवाज़ा खटखटाया था।

‘छोटा राजन को मिला था आजीवन करावास’

उसने अदालत से निर्माताओं को सीरीज़ रिलीज़ करने से स्थायी रूप से रोकने का आग्रह किया था। नेटफ्लिक्स सीरीज़ पत्रकार जिग्ना वोरा की कहानी पर आधारित थी, जिन पर एक साथी पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या का आरोप लगाया गया था। 2018 में, वोरा को मामले में बरी कर दिया गया, जबकि छोटा राजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।