राज्य और केंद्रीय सरकारों ने भारत में मरीजों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कई नीतियां और मार्गदर्शिकाएं बनाई हैं। यहां कुछ मुख्य अधिकार बताए जाते हैं जो मरीजों को उनकी स्थिति के बारे में सही जानकारी और उचित देखभाल की सुनिश्चिति के लिए सुनिश्चित करते हैं:
इलाज से पहले अस्पताल को खर्च बताना: अस्पतालों को इलाज से पहले मरीजों को उनके आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे योजनाओं के बारे में सही और पूर्ण जानकारी देनी चाहिए।
राजामंदी के बिना सर्जरी नहीं: सर्जरी या अन्य चिकित्सीय इंगित के लिए राजामंदी जरूरी है। बिना राजामंदी के किसी भी सर्जरी का आयोजन नहीं किया जा सकता।
मरीजों के 17 अधिकार: सर्जरी से पहले सम्पूर्ण जानकारी, सही उपचार, चिकित्सा रिकॉर्ड्स का प्राप्त करना, इलाज से पहले लागू चेकअप, और इलाज में सही समय पर जानकारी देने जैसे अधिकार मरीजों को सुनिश्चित किए जाते हैं।
सही चिकित्सा देखभाल: मरीजों को सही चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने का अधिकार है। वे अपनी चिकित्सा की चयन में सहायता ले सकते हैं और सही दवाइयों और विचाराधीन उपचार के लिए विचार कर सकते हैं।
ये अधिकार मरीजों को उनकी चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में जानकारी और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन अधिकारों का पालन करना मरीजों को सही और प्रभावी चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने में मदद कर सकता है।