इंदौर। मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2021 के तहत “जिला उभयलिंगी कल्याण बोर्ड” गठित किया गया है। इस बोर्ड की बैठक आज यहां कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों एवं उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं पर चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि जिले में मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2021 के तहत सभी उभयलिंगी / ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के पहचान पत्र एवं परिचय पत्र बनाये जा रहे हैं। इन्दौर जिले में विभिन्न डेरों में निवासरत करीब 200 उभयलिंगी व्यक्ति है । डेरों में निवासरत बहुत कम व्यक्तियों द्वारा परिचय पत्र एवं प्रमाण पत्र बनवाये गए हैं। निर्देश दिए गए कि शेष रहे सभी के भी परिचय एवं पहचान पत्र बन जाये। इसके लिए नेशनल ट्रांसजेण्डर पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर यह बनवाया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, निवास संबंधी दस्तावेज एवं निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र अपलोड करना होता है। ट्रांसजेण्डर/उभयलिंगी व्यक्तियों को शासन द्वारा शासकीय उपभोक्ता भंडारों के माध्यम से सस्ता खाद्यान्न भी प्रदाय किया जाता है। इसका लाभ लेने हेतु संबंधित को नगर निगम के क्षेत्रीय झोनल कार्यालय में जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, केवायसी युक्त समग्र आईडी आदि प्रस्तुत करना होता है।
बैठक में बताया गया कि ट्रांसजेण्डर/उभयलिंगी व्यक्तियों को भारत शासन द्वारा आयुष्मान योजना का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। इसका लाभ लेने हेतु संबंधित को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर के कार्यालय में जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, केवायसी युक्त समग्र आईडी आदि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्देश दिये गए कि इस बोर्ड की बैठक नियमित आयोजित की जाये। बैठक में ट्रांसजेंडर के रोजगार पर भी चर्चा की गई।