नगर परिषद पीपलरावां जिला देवास के तत्कालीन अध्यक्ष, सीएमओ सहित 5 व्यक्तियों पर मामला दर्ज- पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन संभाग को पीपलरावा नगर परिषद के संबंध में वहां हुई अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में लेख किया गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि से 70.22 लाख रुपए का भुगतान अन्य मदों में परिवर्तन करके अन्य कार्यों के लिए कर दिया गया है। जिसमें वहां के अधिकारी कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका है। इस पर से लोकायुक्त उज्जैन संभाग द्वारा जांच कराई गई।
जांच में पाया गया कि वर्ष 2019 से 2020 -21 के मध्य वहां पदस्थ रहे मुख्य नगरपालिका अधिकारी के एनएस चौहान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के खातों से फर्जी एवं अनियमित भुगतान कर एक विशेष फर्म निर्मल इंटरप्राइजेज को बार-बार भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान के लिए कोई भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा भुगतान के एवज में सामग्री प्राप्त नहीं हुई है।
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इस कारण 43 हितग्राहियों को 42.90 लाख रुपए की राशि की किस्त आवास के लिए प्रदान नहीं की जा सकी. इस प्रकार नगर परिषद पीपलरावां के अधिकारी कर्मचारियों ने शासकीय धनराशि का गबन, विश्वास का हनन किया तथा छल करते हुए संदिग्ध कार्यों पर राशि व्यय की. इस कार्य में तत्कालीन अध्यक्ष मनोज चौहान, तत्कालीन लेखापाल अशोक परमार, तत्कालीन स्टोर प्रभारी वकील मंसूरी तथा निर्मल इंटरप्राइजेज के बलराज तिवारी प्राइवेट व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है। मुख्यालय से अनुमोदन उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 89 /2023 धारा 7, 13A,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018)तथा धारा 409, 420,120 बी का नगर परिषद पीपलरावां जिला देवास के तत्कालीन सीएमओ केएनएस चौहान, तत्कालीन अध्यक्ष मनोज चौहान, तत्कालीन आंकिक अशोक परमार, तत्कालीन स्टोर प्रभारी वकील मंसूरी एवं फर्म निर्मल इंटरप्राइजेज के बलराज तिवारी को आरोपी मनाते हुए पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.