फर्जी निरीक्षण पर शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय के उप प्राचार्य सस्पेंड

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इंदौर : संभागायुक्त डॉ पवन कुमार शर्मा ने श्री कृष्णा पिल्लई, फैक्लटी (उप प्राचार्य) शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर को अपने पदीय कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार श्री कृष्णा पिल्लई, फैक्लटी (उप प्राचार्य) शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, भोपाल के आदेश के अनुसार आदित्यराज अस्पताल एवं रिचर्स सेन्ट से संलग्न आदित्यराज कॉलेज ऑफ नर्सिग, धार का रजिस्ट्रेशन होना पाया गया।

इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर धार द्वारा गठित जांच दल द्वारा अधित्यराज अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, कुक्षी स्थल निरीक्षण कराया गया। स्थल निरीक्षण अनुसार मौके पर आदित्यराज कॉलेज ऑफ नर्सिग अस्पताल संचालित होना नहीं पाया गया। भवन में 37 पलंग पाये गये जिनका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा था एवं उक्त भवन स्वास्थ्य संबंधी कोई उपकरण भी उपलब्ध नहीं होना पाया गया।

श्री कृष्णा पिल्लई उप प्राचार्य शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर द्वारा किये गये फर्जी निरीक्षण एवं अपने पदीय कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाने तथा उनका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 विपरीत होने से उन्हें म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय अधिष्ठाता. एम. जी. एम. मेडिकल कालेज इन्दौर निर्धारित किया गया है। श्री पिल्लई को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते पात्रता होगी तथा उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।