ताजमहल में शाहजहां उर्स पर प्रतिबंध की मांग, कोर्ट ने भेजा नोटिस

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आगरा : अखिल भारत हिंदू महासभा ने ताजमहल में हर वर्ष होने वाले शाहजहां के उर्स पर आपत्ति जताते हुए न्यायालय में वाद दाखिल किया है। महासभा का कहना है कि उर्स बिना किसी अनुमति के आयोजित किया जाता है और यह संविधान के खिलाफ है।

बता दें कि, वाद को एडिशनल सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट नंबर 4 में दाखिल किया गया है। कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष उर्स कमेटी को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी।

अधिवक्ता अनिल तिवारी ने कहा, ‘अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से एक कमेटी ने वाद दायर किया है. वाद में कहा गया है कि ताजमहल में जो उर्स आयोजित किया जाता है, वह बिना किसी अनुमति के किया जा रहा है. उसको रोका जाए. सौरभ शर्मा जिलाध्यक्ष हिंदूमहासभा और मीना दिवाकर हिंदूमहासभा को वादी बनाया गया है. उर्स आयोजन कमेटी को प्रतिवादी बनाया गया है. कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.’

इस संबंध में आगरा हिंदूमहासभा जिलाध्यक्ष सौरभ शर्मा ने कहा, ‘एक एम्पायर उर्स कमेटी है जो उर्स का आयोजन ताजमहल में करती है. कमेटी के पास उर्स के आयोजन की कोई अनुमति नहीं है. पूर्व में हमने पुरातत्व विभाग के पास आरटीआई लगाई थी. यह संविधान के खिलाफ है. एक देश में एक ही कानून होना चाहिए. हमने न्यायालय में उर्स का आयोजन रोकने की याचिका लगाई है.’