Delhi: शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को झटका, कोर्ट ने दूसरी बार जमानत याचिका की खारिज

Share on:

दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शराब उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। 20 अप्रैल को, सीबीआई और ईडी के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ-साथ सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।

लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए सिसोदिया ने दोनों मामलों में अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की थी। सीबीआई और ईडी दोनों ने आरोप लगाया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ाया गया।जांच एजेंसियों ने आगे आरोप लगाया कि लाभार्थियों ने कथित तौर पर आरोपी अधिकारियों को अवैध लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं।

सिसोदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। 28 फरवरी, 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।

इसी मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए नौ समन को नजरअंदाज करने के बाद 21 मार्च को सिसोदिया के बॉस अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल वह 7 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं। मंगलवार को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बार-बार समन जारी करने के बाद भी ईडी के सामने उनका गैर-हाजिर होना और उनका कथित असहयोग उनकी गिरफ्तारी का आधार नहीं बन सकता।