दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख तय की है। न्यायाधीश ने सीएम की स्वास्थ्य स्थिति और आगे के उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की प्रक्रियाओं के लिए अपने पति या पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देने के लिए केजरीवाल द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई के लिए शनिवार की तारीख तय की है।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जेल अधिकारियों को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। पीटीआई के अनुसार, न्यायाधीश ने कहा, आरोपी ने अपनी पत्नी को मेडिकल बोर्ड में शामिल होने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने के लिए आवेदन दायर किया है। कोई भी आदेश पारित करने से पहले मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उचित समझता हूं।
कार्यवाही के दौरान, ईडी ने अदालत से मामले को 25 जून तक स्थगित करने का अनुरोध किया। और कहा की अगली सुनवाई पर विचार कर सकते हे। पीटीआई के अनुसार न्यायाधीश ने कहा, आरोपी न्यायिक हिरासत में है, न कि आपकी हिरासत में। अगर वह कुछ सुविधा चाहता है, तो उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। मैं उसकी सुविधा पर विचार करूंगा
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को जेल में रहते हुए केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखने का भी निर्देश दिया। दिल्ली की एक अदालत ने 5 जून को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायाधीश ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी थी।