Breaking News: LG वीके सक्सेना की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली महिला आयोग के 220 से अधिक कर्मचारियों को किया बर्खास्त

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Breaking News: उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग (DCW) से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। आरोप है कि डीसीडब्ल्यू की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के उनकी नियुक्ति की थी।

आदेश में कहा गया है कि DCW ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना 223 पद सृजित करके और कर्मचारियों को नियुक्त करके DCW अधिनियम, 1994 के वैधानिक प्रावधानों और वित्त और योजना विभाग, GNCTD के विभिन्न स्थायी निर्देशों का उल्लंघन किया है, अर्थात अतिरिक्त कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया था।

प्रत्येक पद के लिए पात्रता मानदंड, ऐसी जनशक्ति को नियोजित करने के लिए जीएनसीटीडी से कोई प्रशासनिक मंजूरी और स्वीकृत व्यय प्राप्त नहीं किया गया था और ऐसे पदों के लिए आवेदन औपचारिक रूप से आमंत्रित नहीं किए गए थे, इनमें से किसी भी पद के लिए भूमिका और जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी और कुछ पदधारियों की परिलब्धियां दी गई थीं। प्रारंभिक नियुक्ति के समय जो निर्णय लिया गया था, उसे बहुत तेजी से और मनमाने ढंग से बढ़ाया गया।

इसमें आगे कहा गया है, “…DCW द्वारा की गई इन सभी अनियमितताओं और अवैधताओं का संज्ञान लेते हुए, माननीय उपराज्यपाल ने विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि DCW में स्वीकृत पदों के बिना और उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना संविदा कर्मचारियों की नियुक्तियाँ की जाएंगी। void- ab-initio और इसे DCW में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इसलिए, सरकार की मंजूरी से दिल्ली महिला आयोग को उन सभी संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए सूचित किया जाता है, जिन्हें डीसीडब्ल्यू द्वारा किसी भी समय, अपनी प्रत्यायोजित शक्ति से परे जाकर और विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन किए बिना नियुक्त किया गया है।