कोरोना से हुई मौत तो मिलेगा प्रमाणपत्र, दर्ज होगी डेथ की वजह, ये है नए नियम

Mohit
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नई दिल्‍ली: देश में कोरोना से होने वाली मौत को लेकर पिछले कई महीनों से जारी बहस पर अब विराम लगता दिखाई पड़ रहा है. सवोच्‍च न्‍यायालय ने केंद्र सरकार को कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत के मामले में मृत्‍यु प्रमाण पत्र जारी करने और दिशानिर्देशों को सरल बनाने के लिए जो आदेश जारी किए थे, उसका पालन करते हुए अब केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोरोना से होने वाली मौत के मामलों में आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए अपने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए केंद्र सरकार ने बताया है कि देश के महापंजीयक कार्यालय ने तीन सितंबर को ही मृतकों के परिजनों को मौत की वजह के साथ चिकित्‍सा प्रमाण पत्र देने का सर्कुलर जारी कर दिया गया था. कोर्ट ने बताया क‍ि रीपक कंसल बनाम भारत सरकार व अन्‍य मामलों में 30 जून के फैसले का पालन करते हुए केंद्र सरकार की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. केंद्र सरकार की ओर से साफ किया गया है कि कोरोना संक्रमण में उन मामलों को भी शामिल कर लिया गया है, जिसका पता, आरटी-पीसीआर जांच, मालिक्‍यूलर जांच, रैपिड-एंटीजन जांच या किसी अस्‍पताल में हुई जांच से चलता है.