राज्य सरकार की इस योजना से बेटियों को होगा बड़ा फायदा, मिलेगी 51 हजार की सहायता

Simran Vaidya
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सरकार आए दिन एक के बाद एक कुछ न कुछ नई योजनाएं लेकर आती रहती है। वैसे इस बार की योजना जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए केंद्र और राज्‍य सरकारों की तरफ से अनेकों स्कीमें चलाई जाती हैं। उन्हीं स्कीमों में से एक स्कीम है जिसके अंतर्गत बेटियों को मिलेगी 51 हजार रूपए की मदद। आइए जानते है इस योजना के विषय में जानते हैं सम्पूर्ण जानकारी।।

राज्‍य सरकारों की तरफ से अनगिनत योजनाएं चलाई जाती हैं। उन्‍हीं में से एक योजना है आशीर्वाद योजना। ये योजना पंजाब सरकार की तरफ से लड़कियों के लिए चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को शादी के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये राशि लड़की के 18 वर्ष के हो जाने के बाद ही दी जाती है। चलिए आपको बताते हैं सरकार की इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातें।

पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना आर्थिक रूप से निर्बल बालिकाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी स्कीम है। लड़कियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस स्कीम को शगुन स्कीम के नाम से 1997 में शुरू किया गया था तब इस स्कीम के अंतर्गत सिर्फ 5,100 रुपए की राशि सहायता के तौर पर दी जाती थी। 2004 में जब इस स्कीम का नाम बदलकर आशीर्वाद स्कीम किया गया, तब इसकी मदद राशि को भी बढ़ाकर 6,100 रुपए कर दिया गया। इसके बाद 2006 में इस राशि को 15,000 किया गया फिर 2017 में 21,000 रुपए और फिर 2021 में इसे 51,000 रुपए कर दिया गया।

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किसे मिलता है स्कीम का लाभ-

पंजाब सरकार की ये योजना SC, OBC और आर्थिक रूप से निर्बल कैटेगरी(EWS) श्रेणियों से रिलेटेड फैमिली को लड़की के विवाह के लिए 51,000 रूपए की मदद देती है। इसके अतिरिक्त किसी भी जाति की विधवाओं की लड़कियां, अनुसूचित जाति की विधवाओं/तलाकशुदा को उनके पुनर्विवाह के वक्त भी इस योजन के अंतर्गत 51,000 रुपए की सहायता मिल जाती है। हालांकि पिछले कुछ वक्त से इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभ नहीं दिए गए हैं।

ये है पात्रता (एलिजिबिलिटी) –

इस योजना का फायदा परिवार की 2 लड़कियों को ही दिया जाता है। इसके लिए पंजाब का निवासी होना बेहद आवश्यक है। साथ ही बालिका की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। परिवार की सालाना इनकम सभी स्रोतों से 32,790 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कैसे मिलेगी सहायता –

इस योजना का प्रॉफिट लेने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आदि की आवश्यकता होती है। आवेदन करने के लिए राज्य सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म को डाउनलोड करें। इसके बाद फॉर्म भरकर सभी महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स के साथ इसे रिलेटेड डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कर दें। इसी के साथ आपके द्वारा आवेदन के दिया जाएगा।