इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत तीन झोन में से झोन-1 अर्थात मध्यक्षेत्र में सभी बाजार लेफ्ट-राईट सिद्धांत पर खुलने संबंधी आदेश को शिथिल कर दिया है। यह आदेश आज से लागू हो गया है। रात्रिकालीन कर्फ्यु एवं रविवार को पूर्ण लॉकडाउन संबंधी व्यवस्था पूर्ववत लागू रहेगी।
यह आदेश गत 3 अगस्त को संपन्न हुई क्राईसेस मेनेजमेंट समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के परिपालन में जारी किया गया है। पूर्व में इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत तीन झोन में से झोन-1 अर्थात मध्यक्षेत्र में सभी बाजार आज 5 अगस्त, 2020 से लेफ्ट-राईट सिद्धांत पर खुलने संबंधी आदेश द्वारा जारी किए गए थे। इसमें संशोधन करते हुए लेफ्ट-राईट सिद्धांत के आधार पर दुकाने/संस्थान खोलने संबंधी शर्त को शिथिल किया गया है। अर्थात आज से मध्यक्षेत्र की समस्त दुकाने/संस्थान पूर्ण रुप से प्रात: 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोली जा सकेगी। यह कि रात्रिकालीन कर्फ्यु पूर्ववत रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। प्रत्येक रविवार को कर्फ्यु/लॉकडाउन संबंधी व्यवस्था पूर्ववत प्रभावशील रहेगी।
आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट/प्रतिबंध लागू रहेंगे।