दिल्ली के खुलते ही सड़कों पर उमड़ी भीड़, स्टेशनों पर लगी लंबी लाइनें

Ayushi
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दिल्ली सरकार कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए अब सभी पाबंदियों को धीरे धीरे हटाने जा फैसला ले रही है। अभी हाल ही में जानकारी मिली है कि आज से दिल्ली में मेट्रो को अपनी 100 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही स्पा और सिनेमा हॉल को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इसको लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आदेश जारी किया।

इस आदेश के मुताबिक, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना के मरीजों की संख्या और पॉजिटिविटी में काफी गिरावट आई है और समग्र स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी कोरोना से बचाव के लिए सावधानियां बरतनी होगी। सरकार ने कोविड संबंधी प्रतिबंंधों में और ढील देने की घोषणा की। बता दे, कोरोना दिशानिर्देशों में ये सभी बदलाव 26 जुलाई यानी सोमवार से लागू होंगे।

मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी भीड़

दिल्ली के अलग-अलग मेट्रो स्टेशन पर काफी भीड़ देखने को मिली और सोशल डिस्टेंसिंग का नामोनिशान नहीं रहा। सुबह से ही अलग-अलग स्टेशन पर लंबी लाइनें लग गईं। बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन समेत दिल्ली के अलग-अलग मेट्रो स्टेशन पर सुबह लंबी लाइनें दिखीं।

जानें क्या खुले और क्या बंद रहेगा?

  • दिल्ली में सभी बाजार, बाजार परिसर और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी।
  • वहीं रेस्टोरेंट को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ अनुमति है।
  • बार को भी दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति है। लेकिन ऐसे में बैठने वालों की संख्या क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही होनी चाहिए।
  • इसके अलावा सिनेमाघरोंं /थिएटर/मल्टीप्लेक्स में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत तक से साथ खोलने की अनुमति है।
  • मेट्रो कोच में 100 फीसदी बैठने की क्षमता के इस्तेमाल की इजाजत है, लेकिन किसी भी खड़े यात्री को अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • अंतिम संस्कार और इससे जुड़ी सभाओं को 100 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी।
  • बता दे, फिलहाल सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति दी जाती रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
    सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित सभाओं और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है।