अशोकनगर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी को ग्वालियर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्वालियर HC की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को पलटते हुए विधायक जज्जी के प्रमाण पत्र को वैध घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि बीते साल दिसंबर महीने में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने विधायक जज्जी के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को अवैध मानते हुए उनकी विधायकी को शून्य घोषित करते हुए FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से इस मामले में उन्हें अब बड़ी राहत मिली है।
अब टला विधायकी पर मंडरा रहा खतरा
आपको बता दे कि इस मामले में फैसला आने के बाद अब विधायक जज्जी के ऊपर से ना केवल उनकी विधायकी पर मंडरा रहा खतरा टल गया है बल्कि उनके जाति प्रमाण पत्र पर उठ रहे सवालों पर भी विराम लग गया है।
जाति प्रमाणपत्र किया वैध घोषित
फैसले के बाद जज्जी के वकील एस एस गौतम ने बताया कि फैसला विधायक के पक्ष में आया है और उनके जाति प्रमाण पत्र को वैध ठहराया गया है।
इस पूर्व विधायक ने दर्ज कराया था केस
रिपोर्ट्स के अनुसार विधायक जज्जी के खिलाफ चुनाव लड़े बीजेपी के ही पूर्व विधायक लड्डूराम कोरी ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर सिंगल बेंच में जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को अवैध घोषित करने के लिए अपील की थी। इसके साथ ही सिंगल बेंच ने लड्डू राम कोरी के पक्ष में फैसला भी दिया था। परन्तु बाद में डबल बेंच ने इस फैसले को बदल दिया और आखिरकार विधायक जज्जी के पक्ष में आज फैसला आ ही गया है।
वहीं दूसरी ओर जज्जी के पक्ष में आए इस फैसले का उनके समर्थको ने स्वागत किया है। बता दे कि डबल बैंच ने जाति निर्धारण करने की सरकार की सबसे बड़ी संस्था उच्च स्तरीय छानबीन समिति के फैसले पर उठाए गए सवालों को खारिज करते हुए समिति के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को ही सही ठहराया है।