‘श्री श्रद्धा कल्याण सर्विसेस ट्रस्ट’ की मदद से ठगी करने वाले आरोपियों को क्राइम ब्रांच इंदौर ने किया गिरफ्तार

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इंदौर। पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इंदौर शहर में लोगों से छलकपट कर अवैध लाभ अर्जित करते हुये आर्थिक ठगी करने वाले अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश हिंगणकर के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा आर्थिक ठगी एवं सोशल मीडिया संबंधी अपराधो की रोकथाम हेतु क्राइम ब्रांच फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीमों को लगाया गया है।

क्राइम ब्रांच इंदौर में प्राप्त शिकायत में आरोपियों के द्वारा तीन फरियादियों से गरीबों, शहीदों, वृद्ध, दृष्टिहीन एवं स्कूली बच्चों की मदद करने जैसी सेवा बताकर एवं ट्रस्ट में वोलेंटियर बनाकर सैलरी देने का झूठ बोलकर 15 लाख से अधिक रुपए प्राप्त धोखाधड़ी से कर की थी। फरियादियो के द्वारा पैसे मांगने पर उन्हें बाउंस होने वाले चेक देकर एवं दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किए है डबल मुनाफे के साथ पैसा वापस करने जैसे झूठ बोलकर संपर्क तोड़ते हुए की ठगी थी।

आरोपी से पूछताछ में 20 से अधिक लोगो के साथ ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट कर मुनाफा कमाने के नाम से 01 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करना स्वीकार किया। इसी अनुक्रम में तीन फरियादीयो के द्वारा अपराध शाखा इंदौर में ‘श्री श्रद्धा कल्याण सर्विसेज ट्रस्ट’ के द्वारा लाखो रुपए की धोखाधड़ी करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच क्राइम ब्रांच की फ्रॉड इंन्वेस्टीगेशन सेल टीम द्वारा कराई गई।

शिकायत जॉच में फरयादी- (1) देवेंद्र निवासी इंदौर के साथ श्री श्रद्धा कल्याण सर्विसेज ट्रस्ट जिसका ऑफिस 207, अमित चेंबर जावरा कंपाउंड स्थित ऑफिस होकर आरोपी-शिवम पिता श्रवण कुमार तिवारी, निवासी- भगतसिंह नगर ,कुशवाह नगर बाणगंगा,इंदौर के द्वारा गरीबों, शहीदों, वृद्ध, दृष्टिहीन एवं स्कूली बच्चों की मदद करने जैसी सेवा बताकर एवं ट्रस्ट में पैसे इन्वेस्ट करने टैक्स में बचत करते हुए आजीवन लाभ कमाने जैसी स्कीम बताकर फरियादी से 7,87,500/– रुपए आरोपियों के द्वारा प्राप्त कर, फरियादी को झांसे में लेते हुए की आपको ट्रस्ट का वोलेंटियर बनाया जा रहा है और ट्रस्ट की 15 आईडी बनाकर देते हुए मासिक सैलरी देने का झूठा वादा कर बोला की सैलरी का 20% आपको दान करना होगा।

परंतु फरियादी को न तो कोई लाभ हुआ न आरोपियों के द्वारा फरियादी के पैसे वापस किए गए जिसपर फरियादी द्वारा आरोपियों से पैसे मांगने पर, तीन चेक दिए जो की बाउंस हो गए और आरोपी के द्वारा कहा की आपके पैसे दूसरी कंपनी ट्रेड गोल्ड माइन में इन्वेस्ट किए है आपको डबल मुनाफे के साथ पैसे वापस किए जाएंगे और संपर्क तोड़कर फरियादी के साथ धोखाधडी की गई।

(फरयादी मनोज के साथ भी इसी तरह श्रीश्रद्धा कल्याण सर्विसेज ट्रस्ट जिसका ऑफिस 207, अमित चेंबर जावरा कंपाउंड,इंदौर स्थित ऑफिस होकर आरोपीयो के द्वारा गरीबों, शहीदों, वृद्ध, दृष्टिहीन एवं स्कूली बच्चों की मदद करने जैसी सेवा बताकर एवं ट्रस्ट में पैसे इन्वेस्ट करने tax में बचत करते हुए आजीवन लाभ कमाने जैसी स्कीम बताकर फरयादी से 2,00,000/– रुपए आरोपियों के द्वारा प्राप्त कर, फरयादी को झांसे में लेते हुए की आपको ट्रस्ट का वोलेंटियर बनाया जा रहा है और मासिक सैलरी देने का झूठा वादा कर बोला की सैलरी का 20% आपको दान करना होगा, परंतु फरयादी को न तो कोई लाभ हुआ न आरोपियों के द्वारा फरियादी के पैसे वापस किए गए जिसपर फरियादी द्वारा आरोपियों से पैसे मांगने पर , 01 चेक दिए जो की बाउंस हो गए और आरोपी के द्वारा कहा की आपके पैसे दूसरी कंपनी ट्रेड गोल्ड माइन में इन्वेस्ट किए है आपको डबल मुनाफे के साथ पैसे वापस किए जाएंगे और संपर्क तोड़कर फरियादी के साथ धोखाधडी की गई।

फरयादी नरेश के साथ भी इसी तरह श्रीश्रद्धा कल्याण सर्विसेज ट्रस्ट जिसका ऑफिस 207, अमित चेंबर जावरा कंपाउंड,इंदौर स्थित ऑफिस होकर आरोपीयो के द्वारा गरीबों, शहीदों, वृद्ध, दृष्टिहीन एवं स्कूली बच्चों की मदद करने जैसी सेवा बताकर एवं ट्रस्ट में पैसे इन्वेस्ट करने tax में बचत करते हुए आजीवन लाभ कमाने जैसी स्कीम बताकर फरयादी से 6,00,000/– रुपए आरोपियों के द्वारा प्राप्त कर, फरयादी को झांसे में लेते हुए की आपको ट्रस्ट का वोलेंटियर बनाया जा रहा है और मासिक सैलरी देने का झूठा वादा कर बोला की सैलरी का 20% आपको दान करना होगा, परंतु फरयादी को न तो कोई लाभ हुआ न आरोपियों के द्वारा फरियादी के पैसे वापस किए गए जिसपर फरियादी द्वारा आरोपियों से पैसे मांगने पर , 02 चेक दिए जो की बाउंस हो गए और आरोपी के द्वारा कहा की आपके पैसे दूसरी कंपनी ट्रेड गोल्ड माइन में इन्वेस्ट किए है आपको डबल मुनाफे के साथ पैसे वापस किए जाएंगे और संपर्क तोड़कर फरियादी के साथ धोखाधडी की गई।

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उक्त तीनों फरियादी के साथ हुई लाखो रुपए की धोखाधड़ी संबंधी शिकायत पर थाना अपराध शाखा में अपराध धारा 420, 409, 120बी, 34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी शिवम तिवारी को पकड़ा व पूछताछ करते आरोपी के द्वारा 20 से अधिक लोगो के साथ 01 करोड़ से अधिक रुपए की धोखाधडी करना कबूला। जिसकी जांच कर, प्रकरण में विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना अपराध शाखा इंदौर द्वारा की जा रही है