एक तरफ तो देश में शत प्रतिशत टीकाकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध हैं वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण को लेकर उच्चतम न्यायालय में अपना रुख साफ करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध टीका नहीं लगाया जा सकता।
केंद्र सरकार ने ‘इवारा फाउंडेशन’ द्वारा दायर एक जनहित याचिका का जवाब देते हुए अपने हलफनामे में कहा है कि सरकार के दिशा-निर्देश संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना या जबरन कोविड -19 टीकाकरण की इजाजत नहीं देती।