जूनी थाना इंदौर : हत्या के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की दी सजा

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इंदौर। पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इंदौर कमिश्नरेट में गंभीर अपराधों की रोकथाम एवं इनमें संलिप्त आरोपियों पर प्रभावी कार्यवाही और प्रकरण में उत्कृष्ट विवेचना कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इंदौर मनीष कपूरिया एवं पुलिस उपायुक्त जोन 4 इंदौर आर.के. सिंह के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-4 डॉ. प्रशांत चौबे एवं सहायक पुलिस आयुक्त बी.पी.एस. परिहार अनुभाग अन्नपूर्णा द्वारा द्वारा चिन्हित अपराधों में आरोपी को सजा दिलाये जाने हेतु अभियोजन प्रक्रिया सुचारु रुप से चल सके एवं साक्षीगण निर्भिक रुप से न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर सके इसके लिए उन्हे प्रेरित करने हेतु समय समय पर कार्यावाही करने के निर्देश दिये गए थे।

पुलिस थाना जूनी इंदौर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 04.12.2020 को स्नेह नगर झोपड़पट्टी इन्दौर पर शाम 07.00 बजे आरोपी अभिषेक मावड़ा उर्फ आबु उर्फ अब्बु ने मोटर सायकल लेने की बात को लेकर मृतक भूपेन्द्र को जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से वार करने पर भूपेन्द्र की मृत्यु हो गई थी। फरियादी जितेन्द्र चौहान पिता राजू चौहान की रिपोर्ट पर थाना जूनी इन्दौर पर अपराध धारा 302 भादवि का कायम किया गया था।

चूंकि मामला हत्या जैसा सनसनीखेज अपराध होने से चिन्हित की श्रेणी में रखा गया था, जिसमें आरोपी अभिषेक मावड़ा उर्फ आबु उर्फ अब्बु के विरुद्ध उत्कृष्ट विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलित किये गये एवं विवेचना पूर्ण कर दिनांक 25.02.2021 को आरोपी अभिषेक के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया था जिसका विचारण जिला सत्र न्यायाधीश महोदय जिला इन्दौर के न्यायालय में चल रहा था। फरियादी को न्याय दिलाने एवं साक्षीगण को निर्भिक होकर सत्य कथन माननीय न्यायालय के समक्ष करने हेतु समय-समय पर प्रेरित किया गया जिसके परिणाम स्वरुप साक्षीगण के कथन तथा भौतिक एवं तकनिकी साक्ष्य और उत्कृष्ट विवेचना और अनुसंधान के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अभिषेक मावड़ा उर्फ आबु उर्फ अब्बु पिता सुभाष

मावड़ा उम्र 21 वर्ष निवासी 9/3 स्नेह नगर झोपड़पट्टी इन्दौर को आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं । उक्त प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक भरत सिंह ठाकुर द्वारा की गई थी। उक्त कार्यवाही में तत्कालीन थाना प्रभारी एवं विवेचक निरीक्षक भरतसिंह ठाकुर (हाल थाना प्रभारी थाना बड़गौदा) निरीक्षक योगेश सिंह तोमर, उपनिरीक्षक प्रदीप यादव, प्रधान आरक्षक 988 अनिरुद्ध सिंह सिसोदिया, आरक्षक 2185 विनोद, आर. 1780 कुलदीप सिंह राजपूत, आऱ. 3125 रामप्रसाद बामने की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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