राम रहीम को उम्र कैद, रंजीत सिंह मर्डर केस में कोर्ट ने दी सजा

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पंचकूला : डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को रंजीत सिंह की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें 4 और भी दोषी शामिल है। बता दे कि सीबीआई की विशेष अदालत में 4 आरोपियों को पेश किया था। जानकारी के मुताबिक राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना और 4 अन्य दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

गौरतलब है कि दोषी राम रहीम सिंह पहले से ही जेल में सजा काट रहा है. वहीं 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह की हत्या हुई थी. इस मामले में  राम रहीम सिंह को दोषी पाया गया है. 3 दिसंबर 2003 को CBI ने FIR दर्ज की थी।

ये नाम है शामिल 
रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2017 में CBI कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह समेत 5 लोगों को दोषी माना था। जान लें कि रंजीत सिंह की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह के अलावा कृष्ण लाल, अवतार, सबदिल और जसबीर को कोर्ट ने दोषी पाया है।

पंचकूला में धारा 144 लागू
राम रहीम सिंह सहित 5 आरोपियों की सजा के ऐलान के चलते पंचकूला में जान और माल के नुकसान, किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए धारा 144 लागू की गई थी। जिसके तहत पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ लगते हुए सेक्टर 1, 2, 5, 6 और आसपास के इलाके में पड़ने वाले नेशनल हाईवे पर किसी भी शख्स के तलवार, लाठी, डंडा, लोहे की रॉड, बरछा, चाकू या अन्य हथियार लेकर घूमने पर पूरी तरह से प्रतिंबध लगा है।