नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है। जिसके चलते अब आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में कोर्ट ने एक और बड़ा झटका दिया। रामपुर जिला जज ने आजम खान की अपील को खारिज करते हुए जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को गिराने के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट द्वारा अर्जी खारिज किए जाने के बाद अब यूनिवर्सिटी का गेट गिराया जाएगा।
बता दें कि, इस मामले में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद एसडीएम सदर की कोर्ट में वाद दर्ज किया गया था। जिसके बाद अब एसडीएम सदर पीवी तिवारी ने गेट को तोड़ने का आदेश दिया। वहीं, एसडीएम सदर की कोर्ट के आदेश के खिलाफ सपा सांसद आजम खान ने जिला रामपुर की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट में आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।
अर्जी खारिज होने के बाद बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कहा कि प्रशासन को कोर्ट के फैसले का संज्ञान लेते हुए जल्द ही सरकारी भूमि पर बने गेट को तोड़ने की कार्यवाही करनी चाहिए। बता दें कि आजम खान के खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कई मामले दर्ज हैं। वहीं सपा सांसद काफी समय से जेल में बंद थे, जहां पर उनकी तबीयत खराब हो गई थी। जिसके बाद आजम खान को लखनऊ स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।