इंदौर: आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा आदेश जारी कर झोन क्रमांक 07 अन्तर्गत योजना क्रमांक 78 टेम्पों स्टेण्ड के समीप प्रोजेक्ट उदय के अधीन निर्मित टंकी की डिस्ट्रीब्युशन पाईप लाईन का कार्य अमृत परियोजना अन्तर्गत कर रही कार्य मेसर्स एल.एण्ड.टी. प्रा.लि. चेन्नई एवं डी.आर.ए कन्सलटेन्ट लि. नागपुर द्वारा किया जा रहा है।
उक्त एजेन्सियों द्वारा कार्य में रेस्टोरेशन नही किये जाने तथा नर्मदा कालोनी के पास एच.डी.डी. की बिछाई गई पाईप लाईन सीवर चेम्बर के अन्दर से होकर जाने को लेकर क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा नाराजगी व आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया गया था। कम्पनी द्वारा रेस्टोरेशन कार्य की स्थिति भी अत्यंत खराब है, इसके अतिरिक्त चेम्बर के अंदर जाने वाली लाईन का रेक्टिफिकेशन कार्य अभी तक नही किये जाने से क्षेत्रिय नागरिकों को परेशानी होने से दिनांक 15.07.2020 को नागरिकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। उक्त घटना की मीडिया में विपरित खबरे प्रकाशित होने के कारण निगम की छबि पर प्रतिकुल प्रभाव पडा है साथ ही निगम की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह उत्पन्न हुआ है जो स्पष्टतः उल्लेखित ऐजेन्सी की कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई जो निगम हित की दृष्टि से उचित नही है।
विदित हो कि उक्त कम्पनी द्वारा लंबे समय से पाइप लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है किन्तु वर्तमान में भी कार्य अपूर्ण है जो अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन है। उल्लेखित स्थिति एवं अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन तथा कार्य में बरती गई लारवाही के कारण नागरिको को हुई परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए दण्डस्वरुप मेसर्स एल.एण्ड.टी. लि. चेन्नई पर राशि रुपये 10 लाख तथा मेसर्स डी.आर.ए कन्सलटेन्ट लि. नागपुर पर राशि रुपये 01 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। साथ ही आयुक्त द्वारा अपर आयुक्त, जलप्रदाय, संदीप सोनी एवं अधीक्षण यंत्री आशोक राठोर व कार्यपालनयंत्री संजीव श्रीवास्तव को उपरोक्तानुसार पेनेल्टी राशि की वसूली के लिए तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।