भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हरदा डिस्ट्रिक क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि 16 अप्रैल सायंकाल 6 बजे से आगामी 26 अप्रैल, 2021 की प्रात: 6 बजे तक जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
हरदा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में वर्चुअली सम्मिलित होते हुए मंत्री श्री पटेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये पुख्ता प्रबंध किये जाने की आवश्यकता है। बैठक में सर्व-सम्मति से निर्णय लिया कि जिले में 16 से 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया जाये। कोविड के प्रसार को रोकने के लिये व्यापक तौर पर लोगों को जागरूक करें।
कृषि मंत्री ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं के साथ ही कृषि संबंधी सेवाएँ जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएँ, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकानें इत्यादि खुली रहेंगी। बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, हरदा श्री संजय गुप्ता ने कोरोना कर्फ्यू संबंधी आदेश जारी कर दिये हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना गाइड-लाइन के लिये जारी दिशा-निर्देशानुसार समस्त आवश्यक सेवाएँ निर्बाध रूप से जारी रहेंगी।