आरक्षण पर सख्त कांग्रेस, अब इसलिए लगायेगी हाई कोर्ट में याचिका

Piru lal kumbhkaar
Published on:

इंदौर/भोपाल। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा इंदौर नगर निगम के वार्डो के आरक्षण में रोटेशन पद्धति नही अपनाये जाने पर युवा कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता जयेश गुरनानी एवं पूर्व पार्षद दिलीप कौशल द्वारा संयुक्त रूप से लगायी गयी याचिका पर आरक्षण नोटिफिकेशन रद्ध किया गया था जिसको लेकर सम्पूर्ण प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस अब सम्पूर्ण प्रदेश की शेष 15 नगर निगमों के वार्डों के आरक्षण को भी रद्द कर रोटेशन प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका लगाने जा रही है ताकि हर वर्ग के नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहे एवं उन्हें चुनाव में बतौर प्रत्याशी भाग लेने का अवसर मिल सके।

जयेश गुरनानी द्वारा बताया गया कि इस सम्पूर्ण प्रकरण को लेकर आज उच्च स्तरीय चर्चा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी से हुई है जिनकी सहमति तथा निर्देशो पर उक्त निर्णय लिया गया है।

गुरनानी ने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ मध्यप्रदेश में काबीज भाजपा सरकार द्वारा निरंतर लिये जा रहे असंवैधानिक निर्णयों को लेकर चिंतित है वही पंचायत चुनावों में लिये गये अध्यादेश वापसी निर्णय उपरांत सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया पर भी नजर बनाये हुए है यदि सरकार द्वारा पुनः कोई त्रुटि की जाती है तो पुनः न्यायालीन कार्रवाई की बात पर भी चर्चा की गई तथा विगत दिनों युवा कांग्रेस के कार्यक्रम की भी समीक्षा कर जानकारी ली तथा बूथ प्रबंधन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष स्वप्निल कोठारी के सानिध्य में आगामी कार्ययोजना की जानकारी के साथ आगामी बैठक करने का विचार प्रकट किए।

श्री गुरनानी ने बताया कि उक्त संबंध में वरिष्ठ अभिभाषक एवं राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने प्रदेश के हर वर्ग के नागरिकों को रोटेशन पदत्ति से मिलने वाले लाभ में बाधक बनी भाजपा सरकार सत्ता पाने की लालसा में रोटेशन प्रक्रिया नही अपना रही है। तंखा ने माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है।

अब कांग्रेस शीघ्र ही प्रदेश की शेष 15 नगर निगमों के वार्डो के आरक्षण को रद्ध करने के लिये याचिकायें लगायेगी।