कोरोना से मरने वाले के परिजनों को मुआवाजा दे केंद्र – सुप्रीम कोर्ट

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कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया है. जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि “कोर्ट कोई मुआवजा तय नहीं कर सकती. सरकार अपनी नीति के मुताबिक पीड़ित परिवार को राहत देने का निर्णय ले सकती है. सरकार अपने संसाधन के हिसाब से मुआवजा या राहत पर नीति तय कर सकती है. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मुआवजा तय कर सकती है नियम और संसाधन के मुताबिक. कोर्ट ने कहा कि छह हफ्तों में सरकार कोई फैसला ले सकती है.”

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की थी. हालांकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है. केंद्र सरकार ने कहा था कि इतना मुआवजा देना संभव नही है. सरकार पर आर्थिक दबाव पड़ेगा.