आयुक्त ने राजस्व वसूली की ली समीक्षा बैठक, कहा- वसूली करो या मूल पद पर वापस जाओ

Akanksha
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इन्दौर, दिनांक 05 अक्टुबर 2020। आयुक्त प्रतिभा पाल ने अधिभार में छूट होने पर वसूली अभियान चलाने की निर्देश राजस्व वसूली समीक्षा बैठक में दिए गए आज नेहरू पार्क में राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक की गई ! बैठक में आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गए कि एक लाख से अधिक के बकाया संपत्ति कर, जलकर , निगम दुकानों पर बकाया किराया राशि के विरुद्ध वसूली का अभियान चलाएं और वसूली हेतु सहायक राजस्व अधिकारियों को टारगेट दिए गए आयुक्त द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि 31 दिसंबर तक एक लाख से अधिक बकायेदारों के खातों को जांच कर ले कोई भी डिफाल्टर खाता डिमांड के रूप में 31 दिसंबर के बाद दिखाई नहीं देना चाहिए इसके साथ ही बकायेदारों को विरुद्ध कार्रवाई करने जिसमें संपत्ति राजसात करने, ताला लगाना, सील करने आदि के भी निर्देश दिए गए ! कल से वसूली अभियान चलाकर जिन बकायेदारों द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है उनके विरुद्ध संपत्ति सील करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए ! यह भी निर्देश दिए कि जो सहायक राजस्व अधिकारी टारगेट के अनुसार वसूली कार्य नहीं करेगा उनको उनके मूल पद पर वापस भेज दिया जाएगा ! राजस्व वसूली समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त एस कृष्ण चैतन्य उपायुक्त अरुण शर्मा लता अग्रवाल एवं समस्त सहायक राजस्व अधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे !

आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि नगर निगम इंदौर के प्रयासों से नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा आदेश जारी कर नोबल कोरोना वायरस कोविड 19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण नगरीय निकायो द्वारा अधिरोपित अधिभार में जो करदाता समय से भुगतान नहीं कर सके, उन्हे बकाया संपतिकर, जलकर, किराया राशि में सर चार्ज में 100% तक की छूट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है ! यह छूट 31 दिसम्बर 2020 तक लंबित देय राशि का भुगतान करने पर ही प्राप्त होगी। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी !

विदित हो कि नगर निगम इंदौर के प्रयासों से शासन द्वारा अधिभार मेंनीचे उल्लेखित अनुसार  छूट देने की स्वीकृति प्रदान की गई है

संपतिकर में छूट की शर्ते
संपतिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट,

संपतिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1 लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट

सपंतिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट

निगम दुकान किराये में छूट की शर्ते

नगरीय निकायो द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट,

किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभारत सहित कुल देय राशि 20 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट

किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभारत सहित कुल देय राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट

जलकर में छूट की शर्ते

जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट

जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट

जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

आयुक्त पाल ने शहर के नागरिको से अपील की है कि 31 दिसम्बर 2020 तक लंबित देय राशि का भुगतान कर शासन कि उक्त छूट का लाभ प्राप्त कर शहर विकास में सहयोग करे।