भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आज यानि गुरुवार को कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल मुनव्वर फारुकी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। वही सोमवार को हाईकोर्ट ने कॉमेडियन को हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी, और उन्हें जेल भेज दिया। इंदौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस रोहित आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये ये फैसला सुनाया।
एमपी हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि भाईचारे और सद्भावना का प्रचार करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। कॉमेडियन फारुकी पर आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धर्मिक भावनाओं को मजाक उड़ाया था।
आपको बता दे कि, कॉमेडियन फारुकी पर आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धर्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था। जिसके बाद इस मामले में इंदौर पुलिस ने कॉमेडियन फारुकी और उसे चार साथियों को गिरफ्तार किया था। फारुकी के खिलाफ बीजेपी सांसद मालिनी गौर के बेटे एकलव्य गौर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि फारुकी ने हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है।