इंदौर 24 सितम्बर 2020
कलेक्टर मनीष सिंह ने कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन इंदौर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी को सौंपे गये दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही बरतने पर निलम्बित कर दिया है। स्वामी द्वारा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सौंपे गये दायित्वों में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा दिये गये आदेश का पालन नहीं करने के कारण उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी का निलम्बन अवधि में मुख्यालय अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर के कक्ष में नियत किया गया है। उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन इंदौर को निर्देशित किया गया है कि मनीष स्वामी का जीवन निर्वाह भत्ता अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थिति के सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान किया जाये।