इंदौर 22 नवम्बर रविवार।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने इंदौर के नागरिकों से अपील की है कि वे रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अत्यन्त आवश्यक कार्य होने पर ही निकलें। इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने के आदेश दिये गये हैं।
इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार नागरिकों से अपील की गई है कि अत्यन्त जरूरी होने पर ही इस समयावधि में बाहर निकलें। यह प्रतिबंध उद्योगों पर लागू नहीं है। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि मास्क का उपयोग करें। मास्क का उपयोग नहीं किये जाने की स्थिति में जुर्माना लगाया जा सकेगा एवं वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त संबंधी में जारी आदेश के अनुसार कक्षा एक से 8 तक जिले के समस्त स्कूल 31 दिसम्बर 2020 तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली विद्यार्थी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में स्कूल जा सकेंगे। जारी आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।