कोरोना काल के चलते कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी किये नए फरमान

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इंदौर।
आगामी दिनों में कई बड़े बड़े त्योहार आ रहे है , लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सारे आयोजनों को सीमित कर दिया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने एक बड़ा फरमान जारी करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजनों पर रोक , मूर्ति स्थापना भी नही की जा सकेगी।
कलेक्टर के अनुसार शादी , शवयात्रा , उठावने पगड़ी की रस्म जैसे कार्यक्रम में भी सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इसी प्रकार जन्मदिन 10 लोगो के साथ घर पर मनाए । जेल रोड , सिंधी कालोनी अब 18 जुलाई तक बन्द रहेंगे , जोन 1 और 2 के मार्केट लेफ्ट-राइट फार्मूले से ही खुलेंगे ।

धार्मिक आयोजन
🔺 जिले में कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन
सार्वजनिक स्थलों पर करने तथा कोई भी धार्मिक जुलूस या रैली निकाले पर
पूर्व में प्रतिबंधित किया गया है।

स्थापन ओर उपासना
🏅आगामी त्योहार के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति की स्थापना ओर झांकी को प्रतिबंधित की गई है। आमजन अपने मूर्ति की स्थापना ओर उपासना अपने घरो में ही करे।
मांगलिक कार्यक्रम
🏅परिवार में होने वाले मांगलिक कार्यक्रम में मेहमानों की संख्या 20 से ज्यादा नही रहेगी। वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10-10
व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।

निजी कार्यक्रम घर मे ही रखे
🏅वर्तमान में इंदौर शहर में स्थिति को देखते हुए
निजी कार्यक्रम जैसे-जन्मदिन, सालगिरह आदि स्वयं के निवास में ही केवल अधिकतकम 10 व्यक्तियो के साथ हो सकेंगे।

इन स्थानों पर न करे आयोजन
🏅इस तरह के कार्यक्रम किसी होटल, गार्डन, रेस्टोरेंट, कार्यस्थल, आदि में किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित
रहेगा।

शवयात्रा ओर उठावना में 20 लोग
🏅जनाजा , शवयात्रा, पगडी रस्म, उठावना एवं सभी धर्मों में इससे संबंधित
कार्यक्रमों में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।

दो बाजार 18 तक बंद रहेंगे
🏅 14 से 17 जुलाई तक
जेल रोड़ एवं सिंधी कालोनी मार्केट को बंद रखा जाना आदेशित किया गया था। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए एवं उक्त दोनों बाजार क्षेत्रों में हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाने में गंभीर उल्लंघनों के कारण, इन दोनों मार्केट क्षेत्रों के बंद रखने की अवधि 16 से 18 तक रहेगी।

लेफ्ट-राईट सिद्धान्त का उल्लंघन करने पर कार्यवाही
झोन-1 मध्यक्षेत्र एवं झोन-2 शहरी क्षेत्र में समस्त मार्केट लेफ्ट एवं राईट सिद्धान्तवार खोले जा रहे हैं। इसमें जवाबदारी पूर्ण रूप से संबंधित बाजार एसोसिएशन की रहेगी। इसका सख्ती से पालन किया जावे।अगर कोई उक्त लेफ्ट-राईट सिद्धान्त का उल्लंघन करता है या आधा शटर भी खोलकर रखता है तब उस दुकान को सील करने की कार्यवाही की जाएगी।

29 गांव पूर्ण रूप मुक्त
🏅नगर निगम इन्दौर सीमा के अन्दर 29 गांव की मार्केट पर उक्त लेफ्ट-राईट का सिद्धान्त लागू नहीं है। 29 ग्राम स्थित मार्केट की समस्त
दुकानें पूर्ववत खोली जा सकेगी।