इंदौर : कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिये हैं कि शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए शासकीय /अशासकीय विद्यालयों द्वारा ऑन-लाइन कक्षायें भी चालू रखी जाये। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार विद्यालय को माता-पिता/ अभिभावकों की सहमति पर तथा कोविड-19 के दिशा निर्देशों के पालन किये जाने की शर्त पर विद्यार्थियों को आमंत्रित कर कक्षा के संचालन हेतु अनुमति दी गई थी।
शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ विद्यालयों के द्वारा उक्त निर्देशों के आधार पर विद्यार्थियों को अध्यापन हेतु विद्यालय में उपस्थित होने हेतु बाध्य किया जा रहा है तथा ऑफ-लाईन कक्षाएं संचालित कर ऑन-लाईन कक्षाएं बंद कर दी गई है। जिससे कि जो विद्यार्थी ऑन-लाईन कक्षाओं के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे एवं विद्यालय नहीं आना चाहते हैं, उनका अध्ययन कार्य बाधित हो गया है।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने समस्त विद्यालयों को निर्देशित किया है कि मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए विद्यालय में विद्यार्थियों के अध्यापन का कार्य किया जा रहा है, तब भी ऑन-लाईन कक्षाओं का संचालन नहीं रोका जाये। जिससे कि जो विद्यार्थी विद्यालय में नहीं आ रहे है, उनका अध्यापन कार्य बाधित न हो। इन निर्देशों का पालन न करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।