नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम फंड के विषय में कहा कि पीएम-कार्स फंड से नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में पैसे ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है।
जिसके बाद उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि,”कोरोना महामारी में जनहित की रक्षा करने के मामले में पीएम मोदी के प्रयासों का पीएम कार्स का विशेष योगदान है। यह सवाल करना राहुल गांधी की अपरिपक्वता का एक उदाहरण था। आज सुप्रीम कोर्ट ने PM CARES के वैधीकरण को महत्व दिया है। सत्यमेव जयते!”
कोरोना महामारी में जनहित की सुरक्षा के दृष्टिगत आदरणीय PM श्री @narendramodi जी के नूतन प्रयास PM CARES का विशिष्ट योगदान रहा है।
इस पर सवाल उठाना श्री राहुल गांधी जी की अपरिपक्वता का उदाहरण था।आज मा. सुप्रीम कोर्ट ने PM CARES की महत्ता को वैधानिकता प्रदान कर दी।
सत्यमेव जयते!
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 18, 2020
इससे पहले, जेपी नड्डा ने भी पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि,”पीएम कार्स पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला राहुल गांधी के नापाक मंसूबों पर पानी फेर रहा है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के बुरे इरादे और दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के बावजूद सच्चाई चमकती है। ”
The verdict by Supreme Court on PM CARES is a resounding blow to the nefarious designs of Rahul Gandhi & his band of ‘rent a cause’ activists. It shows that the truth shines despite the ill intent and malicious efforts of the Congress party and its associates.
— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) August 18, 2020
जानकारी के मुताबित, जेपी नड्डा ने दावा किया कि फंड के लिए व्यापक जनसमर्थन रहा है। जेपी नड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि,” इस बारे में राहुल गांधी के हंगामे को आम आदमी ने बार-बार खारिज किया है, जिन्होंने पीएम-कार्स के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। शीर्ष अदालत ने भी अपना फैसला सुनाया है, क्या राहुल और उनके किराए में सुधार होगा? खुद को या शर्मिंदा होना जारी है।”
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, “पीएम-केयर फंड के फंड को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति स्वेच्छा से NDRF में योगदान कर सकते हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर.के. सुभाष रेड्डी और एम। आर। शाह की पीठ ने एनडीआरएफ को पीएम केयर फंड के पूरे पैसे को हस्तांतरित करने की याचिका खारिज कर दी है।”