कोरोना महामारी के चलते महीनों से बंद सिनेमाघर एक बार फिर नई शुरुआत के साथ खुलने जा रहे है। इस पल का दर्शकों को काफी लम्बे समय से इन्तजार था। करीब 10 महीने बाद 8 फरवरी से सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क राजस्थान में खुलने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने 1 फरवरी को कोरोना गाइडलाइन जारी कर 50 फीसदी क्षमता के साथ इन्हें खोलने की अनुमति दी थी।
वहीं अब सिनेमा हॉल संचालकों को केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी SOP के आधार पर इन्हें खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जानकारी के मुताबिक, जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार, इनके संचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही मास्क पहनना और दो गज की दूरी का भी ध्यान रखना होगा। वहीं सोमवार से आयोजनों में भी अब 200 की संख्या तक लोग शामिल हो सकेंगे। साथ ही सोमवार से ही छठी से लेकर आठवीं तक के विद्यार्थी भी स्कूल जा सकेंगे।
गाइडलाइन का करना होगा पालन –
– सिनेमा हॉल संचालक अपनी क्षमता की अधिकतम 50 फीसदी संख्या तक ही दर्शकों को प्रवेश दे सकेंगे।
– संचालकों को सिनेमा हॉल को नियमित रूप से सेनिटाइज करवाना होगा।
– दर्शकों के लिए सेनिटाइजेशन की निशुल्क व्यवस्था करनी होगी।
– दर्शकों के हाथों की सफाई और सामाजिक दूरी को बढ़ावा देने के पूरे प्रयास करने होंगे।
– मास्क पहना और 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
– सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है।
– सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर शराब, पान ,गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन निषेध रहेगा।
– इसके साथ ही सिनेमा हॉल में खुद की पानी की बोतल लाने की सलाह दी गई है।