नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बाद सभी विभागों ने अपने काम करने के तौरतरीकों में कई तरह के बदलव किये है, साथ ही सुविधाओं को भी बदला गया है। ऐसा ही कुछ राज्यों के RTO विभाग की सेवाओं में परिवर्तन किया गया है, जिनमे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड है जहा अब ड्राइविंग लाइसेंस से जुडी कुछ सेवाओं में फेर बदल किये गए है। बता दे कि ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ियों के पंजीयन में भी कुछ नए नियम लाये गए है। इन सभी सेवाओं से सम्बंधित कार्य अब कोरोना की गाइडलाइन के साथ किये जा रहे है साथ ही सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है।
मुख्यतः इन 6 राज्यों ने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन के लिए जो नियम बदले है उनके अनुसार कई राज्यों में सिर्फ आवेदनकर्ता ऑनलाइन ही आवेदन जमा कर सकते है, यही सामान सुविधा दिल्ली के साथ उत्तरप्रदेश और बिहार में भी शुरू हो गयी है। साथ ही अब ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना भी आसान हो गया है लगभग सभी राज्यों में अब परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है, जिसके अनुसार फीस जमा करने के लिए स्लॉट बुक होते है और फीस जमा करते ही जांच परीक्षा के लिए तारीख भी अपनी सुविधा के मुताबिक मिल जाता है।
बात अगर मध्यप्रदेश की की जाये तो यहाँ अब सरकार ने हर जिले में ड्राइविंग सेंटर खोलने का फैसला किया है।बता दे कि अब लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदक को टेस्ट देने के बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए जिला परिवहन कार्यालय में इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कई नियम बदल गए है उनके अनुसार परिवहन विभाग के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी, उनके नवीनीकरण के लिए परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर तक का समय दिया था और मार्च 2020 के बाद से जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी, उन पर परविहन विभाग ने 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था. लेकिन बता दे कि अब साल के शुरुआत से ही यह सभी सुविधाएं समाप्त कर दी गयी है। अब यह सुविधा समाप्त हो गई है।
साथ ही नए साल के शुरआत में ड्राइविंग लाइसेंस को बनने में ज्यादा समय नहीं लग रहा है क्योकि, कोरोना काल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस में कई तरह के बदलाव किए गए हैं जिनके अनुसार RTO ऑफिस केवल ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने के लिए ही जाना होगा जिसमे 10 मिनट की परीक्षा में ट्रैफिक नियमों के बारे में 10 सवाल पूछे जाएंगे उन में से आपको कम से कम 6 सवालों का जवाब देना होगा नौर परीक्षा में पास होने के बाद आप लाइसेंस खुद घर से ही प्रिंट करा सकते हैं।