कोरोना टेस्टिंग के नियमों में बदलाव, ICMR ने जारी की नई गाइडलाइन

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस के दिन ब दिन बढ़ते मामलों के बीच अब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। जिसके तहत अब कोरोना की जांच करवाने में कई बदलाव आए हैं।

आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब विदेश या देश के दूसरे राज्यों में यात्रा करने वालों के पास कोरोना टेस्ट का निगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई शख्स जो खुद का टेस्ट कराना चाहते हैं उनके लिए राज्य सरकारों को नियम तय करने होंगे।

इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को यह नोटिफाई करना चाहिए कि लेबोरेट्री ट्रैकिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग मैकेनिज्म को सुनिश्चित करें। आईसीएमआर ने कोरोना टेस्टिंग को चार वर्गों में बांटा है। कंटेनमेंट जोन, गैर कंटेनमेंट एरिया में नियमित निगरानी, अस्पताल और ऑन डिमांड टेस्टिंग। जिसके मुताबिक अब कंटेनमेंट जोन में एंट्री प्वॉइंट्स पर लगातार नजर रखी जाएगी।

आईसीएमआर का कहना है कि इन जगहों पर लगातार स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हेल्थ वर्कर और मोर्चे पर तैनात स्वास्थ्यकर्मियों का टेस्ट होना चाहिए। तो वहीं गैर कंटेनमेंट जोन में पिछले 14 दिनों में अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वालों का टेस्ट किया जाना चाहिए। नई गाइडलाइंस शहर लौटने वाले श्रमिकों, सभी स्वास्थ्यकर्मियों के टेस्ट की बात कही गई है।