सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है, कहा कि सीबीआई पर केंद्र का नियंत्रण नही है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि सीबीआई ने कई मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी नहीं ली है। बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। जिसमें कहा गया कि राज्य कि बिना सहमती के बावजूद केंद्रीय ऐजेंसी एफआईआर कर जांच कर रही है।
वहीं सरकार की तरफ से शीर्ष अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 131 संविधान के सबसे पवित्र क्षेत्राधिकार में से एक है और इसके प्रावधानों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।उन्होनें कहा कि केंद्र सरकार ने मामला दर्ज नहीं किया था बल्कि सीबीआई ने किया था और सीबीआई, भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं है।
गौरतलब है कि 16 नवंबर 2018 को बंगाल सरकार ने सीबीआई को राज्य में जांच करने की मंजूरी वापस ले ली थी, जिसके तहत सीबीआई बंगाल में छापेमारी या जांच नहीं कर सकती। बावजूद इसके बंगाल में सीबीआई, ईडी टीम पर हुए हमले की जांच कर रही है। साथ ही संदेशखाली में यौन शोषण, जमीन अवैध रूप से कब्जाने जैसे आरोपों की जांच भी सीबीआई द्वारा की जा रही है। जिसको लेकर बंगाल की ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है।