हाल ही में जमानत पर रिहा हुए कथाकार आसाराम के बेटे नारायण साईं की पत्नी ने इंदौर के पारिवारिक न्यायालय में अपने पति से सात साल का बकाया भरण-पोषण राशि प्राप्त करने के लिए याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई 29 जनवरी को होगी।
फैमिली कोर्ट ने 2018 में नारायण साईं को आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी जानकी हरपलानी को हर महीने पचास हजार रुपये भरण-पोषण के रूप में दें, लेकिन साईं ने इस राशि का भुगतान नहीं किया। जानकी के वकील का कहना है कि पिछले सात सालों से साईं ने भरण-पोषण का पैसा नहीं दिया, जिससे बकाया राशि अब 53 लाख रुपये हो चुकी है। फैमिली कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि पति की चल और अचल संपत्ति को जब्त कर उसे नीलाम किया जाए, और पत्नी को निर्धारित राशि दी जाए।
नारायण साईं की पत्नी का बयान, सात साल बाद भी नहीं मिली राशि
इस याचिका पर अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। नारायण साईं की पत्नी, जानकी ने कहा कि- कोर्ट के आदेश को सात साल हो गए, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पति से भरण-पोषण की राशि नहीं मिली। बता दें कि नारायण साईं को बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली है, और वह इस समय गुजरात के सूरत की जेल में बंद हैं।
पिछले साल अक्टूबर में, कोर्ट ने नारायण साईं को जेल में बंद अपने पिता आसाराम से मिलने के लिए जमानत दी थी। नारायण पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप है और वह इस समय सूरत की जेल में बंद हैं, जबकि उनके पिता आसाराम को दो रेप मामलों में सजा मिलने के बाद जोधपुर जेल में रखा गया है। हाल ही में आसाराम को 11 साल बाद जमानत मिली है।