चंडीगढ़ के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उबर इंडिया पर 20,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने उबर इंडिया को अश्वनी पराशर नामक ग्राहक को मुआवजे के रूप में 10,000 रूपये का भुगतान करने और कानूनी सहायता खाते में जमा करने को कहा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ग्राहक ने 8.83 किमी की सवारी के लिए उबर को 1,334 का भुगतान करने के बाद शिकायत दर्ज कराई थी।
दरअसल चंडीगढ़ निवासी पराशर ने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने 6 अगस्त, 2021 को राइड-हेलिंग ऐप उबर का उपयोग करके कैब ली। उन्होंने आरोप लगाया कि 8.83 किलोमीटर लंबी सवारी रात 10.40 बजे से 10.57 बजे तक सिर्फ 15 मिनट तक चली, लेकिन उनसे 1,334 रूपए का शुल्क लिया गया। जो लगभग 150 रूपये प्रति किमी बैठता है। अपनी शिकायत के निवारण के लिए उबर को भेजे गए कई चौट और ईमेल व्यर्थ जाने के बाद पराशर ने शिकायत दर्ज कराई थी।
उबर इंडिया ने अपने जवाब में कहा कि सवार को दिखाया गया अग्रिम किराया 359 रूपये था। एजी कॉलोनी, ऑडिट फूल कॉलोनी, सेक्टर 41-बी, चंडीगढ़ से सेक्टर 48-बी, चंडीगढ़ तक यात्रा के दौरान कई रूट विचलन के कारण अंतिम किराया इतना हो गया।
वही कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी को मानते हुए दोषी करार मानकर 10 हजार को जुर्माना के रूप में देने को कहा है। हालांकि कंपनी ने तर्क दिया कि किसी भी मामले मेंए उसे सवारध्शिकायतकर्ता या ड्राइवर के कारण मार्ग में किसी भी विचलन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह राइडर और ड्राइवर के बीच महज एक मध्यस्थ के तौर पर काम करती है और ऐसा नहीं है । लेकिन ने कोर्ट ने इस तर्क को नकार दिया ।