Site icon Ghamasan News

पैन कार्ड के लिए सरकार ने जारी किया नया फरमान, भरना होगा 1 हजार रूपए जुर्माना, जानें पूरी जानकारी

पैन कार्ड के लिए सरकार ने जारी किया नया फरमान, भरना होगा 1 हजार रूपए जुर्माना, जानें पूरी जानकारी

पैन कार्ड भारत में महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, इसका उपयोग आयकर भरने से लेकर पहचान के प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। आपके पैन कार्ड में कोई भी गलत जानकारी भविष्य में कई समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए यह राय दी जाती है कि अपने पैन कार्ड को हमेशा अपडेटेड रखें। पैन कार्ड में फोटो तथा सिग्नेचर बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं।

यदि आवेदन करते समय सही जानकारी प्रस्तुत की गई हो, फिर भी फोटो या सिग्नेचर में किसी प्रकार की त्रुटि नजर आती है, तो आप इसे अपडेट करवा सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर आपको PAN Card संबंधी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है और परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं अब सरकार ने पैन कार्ड को लेकर एक ऐसा नियम बनाया है, जिसे जानकर आपकी हवा टाइट हो जाएगी।

यहां आपको बता दें कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया है। इसके लिए पहले लास्ट डेट 31 मार्च 2023 रखी गई थी। अब जानकारी दी गई कि लास्ट डेट बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई है।

यदि आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो फिर आपको इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले तो आप पर 1,000 रूपए जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं इसे रद्द कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप कोई भी आवश्यक काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र ही जनसुविधा सेंटर पर जाकर इस काम को तत्काल करा लें, नहीं तो आपको भविष्य में परेशान होना पड़ेगा।

Also Read – Interesting Gk Question: किस देश में भाई बहन आपस में शादी करते हैं?

पैन कार्ड to आधार लिंक अपडेट

गवर्नमेंट के नए रूल के अनुसार, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए हर्जाना देना होगा। अब हर्जाने की राशि 1000 रूपए है। सरकार के अनुसार अब पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना है तो 1000 रूपए देने ही पड़ेंगे, तभी जाकर आप दोनों को लिंक करवा पाएंगे। इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ऑफिसियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।

वेबसाइट पर जाने के बाद वहां पर लॉगिन करें। यदि अकाउंट नहीं बना है तो पैन कार्ड का उपयोग करके नया अकाउंट बनाना होगा। लॉगिन के लिए यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा। ऐसे ही आप आधार और पैन को utiitsl.com या egov-nsdl.co.in सरकारी वेबसाइटों के जरिए भी लिंक कर सकते हैं।

इसके आलावा ये दूसरी प्रोसेस भी कर सकते हैं प्रयोग

आप अगर पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना चाहते हैं तो फिर कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठकर इस काम को आराम से कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करने की आवश्यकता होगी।

ऐसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक

Exit mobile version