इंदौर नगर निगम का झोन 1 और 19 में बनी अवैध कालोनियों पर चला एक बार फिर चला बुलडोज़र

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इंदौर, 16 फरवरी 2023। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा विगत दिनो कालोनी सेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कालोनाईजर द्वारा बिना अनुमति के अवैध कालोनी बनाने की कार्यवाही करने पर शीघ्र रिमूव्हल कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये थे, इसी क्रम में ऐसी अवैध कालोनियां जिनका चिंहाकन किया जा चुका है, उन कालोनियो के विरूद्ध आज से अभियान चलाकर सख्ती से रिमूव्हल अभियान चलाकर झोन क्रमांक 01 अंतर्गत छोटा बांगडदा क्षेत्र तथा झोन क्रमांक 19 ग्राम कनाड़िया में अवैध कालोनी निर्माण करने तथा भूखण्ड विक्रय करने पर निगम द्वारा रिमूव्हल कार्यवाही की गई।

आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार भवन अनुज्ञा के विवेश जैन व भवन निरीक्षक तन्मय सिंह से द्वारा झोन क्रमाक 01 अंतर्गत छोटा बांगडदा स्थित श्रीनाम विहार कालोनी के उत्तर दिशा में स्थित रिक्त भूमि खसरा नंबर 316/3/4/1 पर नितिन आगिया पिता लक्ष्मीनारायण आगिया निवासी 23 चन्द्रभागा जूनी इंदौर द्वारा अवैध कालोनी का निर्माण किया जा रहा था, साथ ही मौके पर सीवर लाईन डालने का कार्य यिका जा चुका था, वर्तमान में सडक निर्माण हेतु लगभग 30 मीटर चौडाई के दो रोड निर्माण हेतु भी लेवल किया गया था तथा चुरी, गिटटी व रेती के ढेर डालकर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिस पर निगम रिमूव्हल विभाग द्वारा पोकलेन व जेसीबी के माध्मय से निर्माणधीन सडक, सीवर लाईन, चेम्बर डालने के आदि कार्य को रिमुव्हल करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान भवन अनुज्ञा नगर शिल्पज्ञ अनुप गोयल, भवन अधिकारी विवेश जैन, भवन निरीक्षक तन्मय सिंह, रिमूव्हल विभाग के बबलु कल्याणे, बडी संख्या में अधिकारी व स्टाफ उपस्थित थे।

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इसके साथ ही झोन क्रमांक 19 के अंतर्गत ग्राम कनाड़िया, तहसील कनाड़िया, जिला इन्दौर स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 879, 881, 882, 883, 885 में अवैध कॉलोनी विकसित करने के साथ ही भूमियों में बिना सक्षम अनुमतियां प्राप्त किये भूमि को उपखण्डों में विभाजन कर विक्रय कर दिया गया है एवं पार्टनरशीप डीड दिनांक 29/10/2006 से स्पष्ट है, कि मेसर्स आस्था कन्स्ट्रक्शन कंपनी में मुकेश पिता सेवकराम खत्री, पताः- 16 / 2, ओल्ड पलासिया, नवनीत दर्शन, जिला इन्दौर (म.प्र.) के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति भूमि का उप-विभाजन कर दिया गया है. जो कि नियमानुसार विधिमान्य नही है, इसके साथ ही नगर तथा ग्राम निवेश, जिला इन्दौर द्वारा अभिन्यास अनुमोदन एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर से कॉलोनी विकास अनुमति प्राप्त नही की गई। इस पर निगम रिमूव्हल विभाग द्वारा निर्माणधीन रोड निर्माण, सीवर लाईन कार्य आदि निर्माण कार्य पर जेसीबी व पोकलेन के माध्यम से तोडने की तथा रिमूव्हल कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान भवन अधिकारी गजल खन्ना, भवन निरीक्षक शैलेंद्र मिश्रा, रिमूव्हल विभाग के बबलु कल्याणे, बडी संख्या में अधिकारी व स्टाफ उपस्थित थे।