अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव के लिए जमानत दी जाती है तो वह उनके लिए अंतरिम जमानत की शर्तें तैयार रखे।
इसने ईडी के वकील को मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान इस पहलू पर तैयार रहने को कहा। कोर्ट ने कहा, हम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। किसी भी पक्ष को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अदालत ने दोनों पक्षों से कहा कि वे यह न मानें कि अदालत जमानत दे देगी और ईडी से यह विचार करने को कहा कि अगर जमानत देनी है तो क्या संभावित शर्तें लगानी होंगी। अदालत ने ईडी से यह भी विचार करने को कहा कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को देखते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए।