Breaking News: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राष्ट्रीय राजधानी के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से न्यायिक हिरासत में हैं।
‘केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर है’
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अब समाप्त हो चुकी शराब पुलिस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। वह वर्तमान में चल रहे लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़ी सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है।
‘पिछली सुनवाई में रख लिया था फैसला सुरक्षित’
उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा आज शाम 5 बजे दोनों जमानत याचिकाओं पर आदेश सुना सकती हैं। 14 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी, CBI और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद मनीष सिसौदिया की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
‘आम आदमी पार्टी को आरोपी के रूप में किया नामित’
पिछले हफ्ते, ED ने आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी के रूप में नामित किया था क्योंकि उसने उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग आरोप पत्र दायर किया था। ईडी और सीबीआई ने आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी के लिए आरोपियों द्वारा ठोस प्रयासों का दावा करते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा करने का विरोध किया है।